Thursday, March 14, 2024

पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना: बिना गारंटी का लोन

 पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना लोन क्या है?

बिना गारंटर का लोन अर्थात ऐसा लोन जिसके लिए किसी प्रकार का गारंटी की आवश्यकता ना हो। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना (पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना) है। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की यह योजना से शहरी एवम ग्रामीण क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए संजीवनी साबित हुआ है।

Pm street vendors scheme

पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना कब चालू हुआ - 

     कोरोना काल के दौर में जब लॉकडाउन से सभी प्रकार का व्यवसाय बंद हो चुका था विशेष कर ठेले, रेहडी, सब्जी, फल विक्रेता फेरी वाले सहित फुटपाथ पर सामान बेचने वालों का व्यवसाय लगभग खत्म हो चुका था। लॉक डॉउन के बाद ऐसे समय में पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ किया गया जिससे छोटे व्यापारी अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इस योजना को 2024 तक बढ़ा दी गई ।

 यह योजना किसके लिए है - 

 ठेले, रेहडी, सब्जी, फल विक्रेता फेरी वाले सहित फुटपाथ पर सामान बेचने वालों जैसे छोटे व्यवसाय करने वालों को व्यावसाय प्रारंभ प्रारम्भ करने के लिए है जिसमें ₹10000 तक का  सहायता राशि दी जाती है। 

पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना की प्रक्रिया -

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रारंभिक लोन ₹10000 है।

समय पर जमा किस्त जमा किए जाने पर 7% की दर से सब्सिडी दी जाती है। 

 इसका लेन देन पूर्णता डिजिटल रखा गया है।

 इसके लिए अनुसूचित बैंक ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक जैसे संस्थाओं को अधिकृत किया गया है।

 पीएम स्वनिधि योजना के लोन लेने वाले को लाभार्थियों को ₹25 से लेकर ₹100 तक कैशबैक भी मिलता है।

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रारंभिक लोन ₹10000 है।

समय में जमा किए जाने के बाद दूसरे चरण पर 20000 रुपए का और तीसरी बार अधिकतम  ₹50000 तक का लाभ दिया जाता है।

 योजना में मिली लोन की राशि को 12 महीने के भीतर वापस करना होता है।

 इसके लिए आवेदन कैसे करें -

पीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन अपने नजदीकी सरकारी बैंक से संपर्क करना होगा साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। प्रदेश भर में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लगभग 50%  छोटे व्यवसायियों ने लिया है।


नई शिक्षा नीति: 52 भाषाओं में 200 फ्री चैनल से पढ़ाई होगी

















No comments:

Post a Comment

Thanks for feedback

Blogroll

About