(CAA) सीएए क्या है ?
caa का फुल फॉर्म Citizenship Amendment Act नागरिकता संसोधन अधिनियम है।
लोकसभा में 2019 को caa बिल पास होने के बाद विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने caa के बारे में संसद में कहा कि इससे भारतीय नागरिकों से कोई सरोकार नहीं है और न ही किसी की नागरिकता छीनने वाला है।
भारतीय नागरिकों के लिए है-
भारत के मूल नागरिकों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगा। अर्थात भारतीय नागरिकता हटाने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला है।
caa किसके लिए है-
नागरिकता संसोधन अधिनियम यानी सीएए विदेश से आए हुए अल्पसंख्यक शरणार्थी जो भारत में 5 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं को भारत की नागरिकता देना है।
गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दिया जाएगा-
31 दिसंबर 2014 के पूर्व गैर मुस्लिम प्रवासियों में जिसमें "भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी जिसमें 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता दिया जाएगा" इसके लिए नियम को सरल करने का काम किया गया है।
11 दिसंबर 2019 को यह बिल पास हो गया है लेकिन कई बार इसकी समय सीमा बढ़ा चुका है।
गैर भारतीयों या अप्रवासियों को पहले (1955) नागरिकता के लिए 11 वर्ष था जिसमें संसोधन करते हुए 5 वर्ष किया गया।
भारत में नागरिकता कहां दी जाएगी-
नागरिकता अधिनियम के तहत 9 राज्यों मप्र.,पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और दिल्ली के मजिस्ट्रेट को नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है।
नागरिकता कैसे दिया जाएगा -
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के द्वारा आवश्यक मांगे गए दस्तावेज देना होगा जो 5 वर्ष से अधिक का निवासी और घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे।
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