भारत एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र है जहाँ देश की सबसे बड़ी सदन के साथ ही राज्य और स्थानीय निकायों एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है । निर्वाचन प्रक्रिया मे भारत का कोई भी व्यक्ति नियमों के अनुसार प्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है।
चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को एक निश्चत राशि जमानत के तौर पर जमा करना पड़ता है ।
जमानत राशि (security deposite) कितनी होती है-
राष्ट्रपति (President) के लिए 15,000/-
उपराष्ट्रपति (Vice president) के लिए 15,000/-
लोकसभा सदस्य ( MP) के लिए 25,000/- आरक्षित वर्ग 12,500/-
विधानसभा सदस्य (MLA) के लिए 10,000/- आरक्षित वर्ग 5,000/-
जमानत कब जब्त होती है-
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 1/6 % मत से अधिक वोट मिलता है तो इस स्थिति में प्रत्याशी का जमानत बच जाता है और उसकी जमानत राशि (security deposite) उसे वापस मिल जाती है नहीं तो जमानत राशि नहीं दिया जाता जिसे ही जमानत जब्त होना कहते हैं।
अभ्यर्थी पुनः चुनाव लड़ सकता है-
किसी उम्मीदवार के जमानत जब्त होने के बाद वह उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। बस उसको निर्वाचन द्वारा मांगी गई आय-व्यय आदि की जानकारी देनी होगी।

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